जशपुर पुलिस ने महाराष्ट्र से 4 नाबालिग बच्चों को बचाया:काम की तलाश में केरल जा रहे थे,किराए के घर से किया बरामद,परिजनों को सौंपा

जशपुर पुलिस को गुमशुदा बच्चों की सुरक्षित घर वापसी के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत बड़ी सफलता मिली है। कुनकुरी थाना क्षेत्र के चार नाबालिग बच्चे, जो बिना बताए घर से काम की तलाश में निकले थे, उन्हें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने बताया कि यह घटना 4 नवंबर 2025 की है। कुनकुरी क्षेत्र के एक गांव के परिजनों ने 5 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका 17 वर्षीय बेटा (कक्षा 12वीं का छात्र) और उसका 15 वर्षीय दोस्त (कक्षा 10वीं का छात्र) नदी नहाने का कहकर घर से निकले थे। देर शाम तक उनके वापस न आने पर परिजनों ने मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने फोन नहीं उठाया। नाबालिग ने मां को दी केरल जाने की जानकारी रात लगभग 9 बजे, 17 वर्षीय छात्र ने अपनी मां को फोन कर बताया कि वह अपने तीन दोस्तों के साथ काम की तलाश में केरल जा रहा है। इस जानकारी से परिजन घबरा गए और उन्होंने आशंका जताई कि बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर कुनकुरी थाने में धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल बच्चों की तलाश शुरू की। तकनीकी टीम और परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि बच्चे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद हैं। चारों बच्चों को किराए के घर से किया गया बरामद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर उसे महाराष्ट्र भेजा गया। टीम ने रायगढ़ जिले के पहाड़ तालुका में तलाशी अभियान चलाया और चारों नाबालिग बच्चों को एक किराए के घर से सुरक्षित बरामद कर लिया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे सभी दोस्त हैं और काम की तलाश में घर से निकलने का फैसला उन्होंने मिलकर लिया था। उन्होंने बताया कि वे पहले बस से कुनकुरी से रायगढ़ (छत्तीसगढ़) पहुंचे। वहां से ट्रेन पकड़कर रोहा स्टेशन (महाराष्ट्र) गए और फिर बस द्वारा पहाड़ तालुका, जिला रायगढ़ पहुंचे थे।

दैनिक भास्कर 14 Nov 2025 5:39 pm

सुप्रीम कोर्ट बोला- हम एक देश हैं:हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं; केरल के छात्रों से मारपीट मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में केरल के दो छात्रों से मारपीट की घटना पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा, हम एक देश हैं। हिंदी बोलने को मजबूर करना , लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ हुई उस घटना का जिक्र किया, जिसमें छात्रों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया गया। पारंपरिक पोशाक लुंगी पहनने पर उनका मजाक उड़ाया गया। यह घटना लाल किले के पास हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों को लेकर गंभीर होना चाहिए। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा, देश में सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव से लोगों को निशाना बनाना दुखद है। पीड़ित छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोनों छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों ने पीटा। कोर्ट 2015 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की दिल्ली में मौत के बाद दायर की गई थी। कोर्ट ने तब केंद्र को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। कमेटी को नस्लीय भेदभाव, अत्याचार और हिंसा पर सख्त कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए थे। साथ ही, इस तरह मामलों को रोकने के उपाय सुझाने को कहा गया था। सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर निशाना न बनाएं मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा, निगरानी कमेटी बन चुकी है। अब याचिका में कुछ नहीं बचा। याचिकाकर्ता के वकील गैचांगपाउ गांगमेई ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव और बहिष्कार की घटनाएं अब भी हो रही हैं। बेंच ने कहा, ‘हमने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में एक केरल निवासी को लुंगी पहनने पर मजाक का सामना करना पड़ा। यह अस्वीकार्य है। हम मिल-जुलकर रहते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर निशाना किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। केंद्र को दिया था रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने इस याचिका में पहले भी कई आदेश पारित किए हैं। 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि 2016 में गठित मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों पर एक अपडेटेड स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। यह कमेटी इसलिए बनाई गई थी, ​ताकि नस्लीय भेदभाव और अपमान की शिकायतों की निगरानी की जा सके। ------------------------------- ये खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट बोला- मां और सौतेली मां में अंतर गलत:बच्चे के जीवन में भूमिका देखें, एयरफोर्स ने सौतेली मां को पेंशन नहीं दी थी भारतीय वायुसेना के सौतेली मां को पेंशन लाभ देने से इनकार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा- पेंशन योजनाओं में ‘मां’ और ‘जैविक मां’ में अंतर नहीं किया जाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें...

दैनिक भास्कर 12 Nov 2025 12:05 am

विकास का केरल मॉडल, द रियल केरल स्टोरी

दो दिन पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बड़े ऐलान के साथ पूरे पन्ने के विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुए

देशबन्धु 3 Nov 2025 6:01 am

विशेष गहन पुनरीक्षण: केरल चुनाव आयोग के एजंडे का विरोध करेगा

केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है

देशबन्धु 23 Sep 2025 4:45 am

Singer Lucky Ali ने IAS अधिकारी और उनके परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया, शिकायत दर्ज कराई

बॉलीवुड गायक लकी अली ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रोहिणी सिंधुरी, उनके पति और उनके साले पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक लोकायुक्त से संपर्क किया है। इस जानकारी की पुष्टि गायक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर की। अपने पोस्ट में गायक ने सभी कथित आरोपियों के नाम बताए। अली के अनुसार सिंधुरी, उनके पति और उनके 'राजनीतिक' साले ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए सरकारी मशीनरी और पैसे का इस्तेमाल किया है। यह पहली बार नहीं है जब अली ने कथित जमीन हड़पने का जिक्र किया है। इसे भी पढ़ें: Kerala Police ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया दिसंबर 2022 में, उन्होंने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को एक थ्रेड में टैग किया था और कहा था कि उनके खेत, जो एक ट्रस्ट की संपत्ति है, पर सिंधुरी की मदद से बैंगलोर के भू-माफिया सुधीर रेड्डी और मधु रेड्डी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रोहिणी सिंधुरी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी डी रूपा मौदगिल के साथ एक और कानूनी लड़ाई में उलझी हुई हैं। पिछले साल 18 फरवरी को सिंधुरी को पता चला कि मौदगिल ने फेसबुक पोस्ट में उनके खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जिसमें सिंधुरी पर साथी आईएएस अधिकारियों के साथ उनकी निजी तस्वीरें साझा करने का आरोप लगाया गया था। इससे दोनों के बीच सार्वजनिक विवाद हुआ, जिसके बाद राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया। 21 फरवरी को सिंधुरी ने मौदगिल को एक कानूनी नोटिस भेजा और बिना शर्त माफी मांगने तथा अपनी प्रतिष्ठा और मानसिक पीड़ा के नुकसान के लिए 1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा। 24 मार्च को सिंधुरी द्वारा दायर निजी मुकदमे की सुनवाई कर रही बेंगलुरु की एक अदालत ने रूपा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद मौदगिल ने इसे खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। 21 अगस्त को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मौदगिल ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जहां मामला लंबित है। pic.twitter.com/GeUF0N9Y4k — Lucky Ali (@luckyali) June 20, 2024

प्रभासाक्षी 22 Jun 2024 12:42 pm

'आर्टिस्ट ने बहुत बड़ी रकम वसूली होगी...', केरल की यूनिवर्सिटी के VC ने सनी लियोनी के परफॉर्मेंस की नहीं दी छूट

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुलपति डॉ. मोहनन कुन्नुमल ने कहा कि कैंपस के अंदर बाहरी बैंड या कलाकारों द्वारा किसी भी परफॉर्मेंस की अनुमति नहीं है.

आज तक 14 Jun 2024 5:49 am