डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की स्थिति से अवगत कराते हुए डीईओ ने गणना प्रपत्र जमा कराने और एएसडी श्रेणी के निर्वाचकों के चिन्हांकन में राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध किया। डीएम ने कहा कि किसी भी स्थिति में एक से अधिक गणना प्रपत्र न भरें। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में दो स्थान पर मतदाता होना अविधिक है। अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक की सूची पोर्टल पर डीएम ने बताया कि बैठकों में उपस्थित सभी बीएलए को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक (एएसडी) मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एएसडी सूची डीईओ पोर्टल के लिंक https://kanpurnagar.nic.in/deo-portal/ पर भी उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। विशेष कमी संज्ञान में नहीं आई भाजपा, सपा तथा सीपीआई (एम) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया कि अनुपस्थित, शिफ्टेड एवं मृतक (एएसडी) मतदाताओं की जो सूची उन्हें उपलब्ध कराई गई है, उसमें अभी तक उनकी पार्टी के बीएलए द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विशेष कमी संज्ञान में नहीं लाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की सूची से होना पंचायत चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से अलग होती है। ग्राम पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के अनुसार मतदान होता है और उसका भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से कोई संबंध नहीं है। छह लाख आठ हजार की मैपिंग का कार्य शेष डीएम ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के अनुसार जनपद में कुल 35 लाख 38 हजार 261 मतदाता थे। 16 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 26,28,422 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का वेरिफिकेशन बीएलओ द्वारा पूरा किया जा चुका है, जो कुल मतदाताओं का 74.29 प्रतिशत है। इसमें से 6,08,747 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य शेष रह गया है। बैठक में बताया गया कि जनपद में मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड (एएसडी) मतदाताओं की संख्या 9,07,094 है, जो कुल मतदाताओं का 25.64 प्रतिशत है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम नो-मैपिंग वाले मतदेय स्थलों पर बीएलए एवं बीएलओ के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे राजनीतिक दलों के सहयोग से मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और शुद्धतम रूप में तैयार किया जा सके। जो मतदाता नहीं, वह फार्म 06 भरें जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो पात्र नागरिक अभी किसी भी स्थान के मतदाता नहीं हैं या जिन्हें गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे फॉर्म-6 भरकर बीएलओ को दें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करें। बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6 उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। 26 दिसंबर तक जमा होंगे गणना प्रपत्र उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा किए जा सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा, जिस पर 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को होगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ विवेक चतुर्वेदी, समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ तथा भाजपा, सपा, सीपीआई (एम) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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