गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन के संबंध में एक बैठक सह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह आयोजन कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और मीडिया को जिले में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम के तहत प्रारूप (ड्रॉफ्ट) मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई है। मतदाता सूची की ड्राफ्ट जारी, दावा-आपत्ति 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त, यह सूची सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in और जिले की वेबसाइट gaurela-pendra-marwahi.gov.in पर भी प्रदर्शित की गई है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित है। इस दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र नामों को हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। युवाओं के लिए वोटर सूची में नाम जोड़ने के विशेष शिविर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष पूरे कर चुके युवा, या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को फॉर्म-6 में घोषणा पत्र के साथ आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी योग्य युवा मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए पूरे राज्य में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। एसआईआर में 2.3 लाख मतदाताओं ने भाग लिया बैठक में जानकारी दी गई कि 18 दिसंबर 2025 तक जिले में कुल 2 लाख 56 हजार 530 मतदाताओं में से 2 लाख 30 हजार 120 मतदाताओं ने अपने गणना पत्रक जमा करवाए हैं। यह एसआईआर के प्रथम चरण में व्यापक सहभागिता को दर्शाता है। इस चरण की सफलता उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सात अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 330 मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। आठ प्रमुख राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों सहित उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए 920 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं।
छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी करेगा। वोटर लिस्ट से लाखों मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इनमें एब्सेंट, परमानेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम शामिल होंगे। इसके अलावा जिन वोटर्स के नाम पिछली SIR में शामिल नहीं थे या जो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे, उनके नाम अलग से मेंशन होंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का लिंक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/ पर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम देख सकेंगे। लिस्ट सर्चेबल मोड में होगी, जिसमें आप EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर), जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर के जरिए अपना नाम खोज सकेंगे या पूरी सूची डाउनलोड कर सकेंगे। 23 दिसंबर 2025 यानी आज से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति ली जाएंगी। 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट CEO छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए, अगर नाम कटा है तो कैसे जुड़वाएं, नाम कैसे सर्च करें, SIR में शामिल होना आपके लिए क्यों जरूरी समेत अन्य जानकारियां...? आगे जानिए- ASD वोटर लिस्ट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब... सवाल: ASD लिस्ट में किनके कटे नाम, कैसे जानें? जवाब: इस वोटर लिस्ट में परमानेंट शिफ्ट, एब्सेंट और डेड होने की वजह से नाम काटे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। https://ceochhattisgarh.nic.in/ इस पर क्लिक करके आप डिटेल जान सकते हैं। इसके साथ voters.eci.gov.in, ceochhattisgarh.nic.in, ECINET मोबाइल ऐप और BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पर इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से सर्च कर सकते हैं। जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड वोटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल: ऑफलाइन (BLO/वार्ड ऑफिस) से नाम कैसे चेक करें? जवाब: बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पूरी डिटेल जांच सकते हैं। बीएलओ के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रहेगी। सवाल: नाम खोजते समय आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? जवाब: खुद के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड का नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारियां तैयार रखनी होंगी। सवाल: अगर नाम नहीं मिल रहा, तो पहले क्या करें? जवाब: नाम नहीं मिल रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भरी हैं। अगर फिर भी नाम नहीं मिल रहा है। आप चेक करें कि कहीं आपका नाम परमानेंट शिफ्टेड, डेड या घर पर नहीं मिलने वालों की कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया। आप तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ आपको सही कारण बता देंगे। इसके बाद आप एसडीएम के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पहचान के दस्तावेज देकर नाम जुड़वा सकते हैं। सवाल: अगर ASD वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जवाब: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि अब भी आप दस्तावेज दे देते हैं तो नाम जुड़ जाएगा, अगर नहीं दिए तो आप आगे से वोटर नहीं रह पाएंगे। लिस्ट में नाम नहीं होने के तीन कारण हो सकते हैं। सवाल: नाम कटने वाली सूची में है, आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जवाब: आप सबसे पहले बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ आपको गाइड करेंगे। आपको अब एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आप 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर नए वोटर भी नाम जुड़वा सकेंगे। सवाल: फॉर्म भरते समय कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं? जवाब: फॉर्म भरते समय वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पिछली SIR में अपने माता पिता या खुद के नाम का प्रमाण दिखाना होगा। पहचान दस्तावेजों में चुनाव आयोग के तय दर्जन भर दस्तावेज मान्य हैं, उनमें से भी कोई भी दस्तावेज साथ लगा सकेंगे। सवाल: आपका नाम इस सूची में है और आपने आपत्ति नहीं दी तो क्या होगा? जवाब: आपने दस्तावेज नहीं दिए और आपत्ति नहीं की तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आप वोटर नहीं रहेंगे। सवाल: एक बार नाम कटने पर क्या होगा? जवाब: फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटने का मतलब है, आप वोटर नहीं रहेंगे। वोटर नहीं रहेंगे तो आपका वोटर कार्ड अमान्य हो जाएगा। बाद मे भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का विकल्प खुला रहेगा। वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल होता है। आप उस दौरान भी नाम जुड़वा सकेंगे, लेकिन SIR में नाम नहीं होने से आगे कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। सवाल: क्या SIR की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद भी नाम जुड़वाया जा सकता है? जवाब: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। SIR का प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ के पास आवेदन देकर नाम जुड़वाने के अलावा ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प हमेशा खुला है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा करवाएं। युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल: आप वैलिड वोटर हैं तो SIR में आपका नाम होना क्यों जरूरी है? जवाब: वोटर लिस्ट को साफ सुथरा, अपडेट बनाए रखने के लिए इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। SIR में नाम होने से आगे जो भी रिवीजन होगा, उसमें आपको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती। उस SIR में मौजूदा SIR में नाम देखा जाएगा। अगर नाम नहीं मिलेगा तो आपको दस्तावेज देने होंगे। अनावश्यक रूप से समय लगेगा। SIR में नाम होना आपकी उस क्षेत्र में लगातार मौजूदगी दर्शाता है। सवाल: SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो आपके बच्चों को अगले SIR में क्या परेशानी आएगी? जवाब: इस SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो अगली SIR में आपके बच्चों को एक्स्ट्रा दस्तावेज देने पड़ेंगे। केवल आपके वोटर आईडी नंबर देकर आपके बच्चे अगली SIR में अपना नाम बरकरार रख सकेंगे, उनका वक्त बचेगा। लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ साझा होगी। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील का प्रावधान भी रहेगा। अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा। जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड: पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट हुए जारी, cgbse.nic.in पर करें चेक
Chhattisgarh CGBSE 12th Revaluation Result 2024: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन(CGBSE) ने छत्तीसगढ़ कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। यहां देखें ड

